उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तोहफा देते हुए राज्य कर्मचारियों का फरवरी महीने का वेतन फरवरी में ही दिए जाने का ऐलान किया है। होली के त्योहार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को यह राहत प्रदान की है। शासन ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत फरवरी 2026 का वेतन तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही आहरित एवं वितरित करने की अनुमति दी गई है।

वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की ओर से जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, 1 मार्च 2026 को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश की वजह से वेतन भुगतान की नियमित तिथि प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को देय वेतन के साथ-साथ कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह का भुगतान 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाएगा।

शासन ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया है कि आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पूर्व किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले आर्थिक राहत मिल जाएगी।

प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी 2 मार्च से पहले वेतन जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। होली के त्योहार के फलस्वरूप को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

महानिदेशक ने बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण व वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया है कि दो मार्च को होलिका दहन व चार मार्च को होली पर्व है। इसे देखते हुए वे अपने कार्यालय व निदेशालय के कार्यरत समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों, आउटसोर्स, संविदा व दैनिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान दो मार्च से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाए।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *