हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में 396 पंचायतों की मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जाएंगी। नई पंचायतों के गठन और डिलिमिटेशन की वजह से कई पंचायतों के वार्ड इधर से उधर हो गए हैं। बता दें कि प्रदेश में 136 नई पंचायतें गठित की जा चुकी हैं, जबकि 62 नई पंचायतें और बनने जा रही हैं। प्रभावित पंचायतें और नई पंचायतों दोनों की मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक नई पंचायतों के गठन और वार्डों के पुनर्संयोजन की वजह से कई गांवों और वार्डों को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जोड़ा गया है।

इस बदलाव के चलते पुरानी मतदाता सूचियों में संशोधन संभव नहीं है जिसके लिए प्रभावित पंचायतों में पूरी मतदाता सूची दोबारा से तैयार की जा रही है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक मतदाता का नाम सही पंचायत और वार्ड में दर्ज हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 मार्च से इस पूरी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए पंचायतीराज विभाग को आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मतदाता सूची तैयार करने के दौरान वार्डों की नई सीमाओं के अनुरूप ही मतदाताओं के नाम इसमें दर्ज किए जाएंगे।

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदेश में पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवाने अनिवार्य हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आवश्यक तैयारियां तेज कर दी हैं। अदालत के निर्देशों के तहत सभी उपायुक्तों को 31 मार्च तक पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। रोस्टर जारी होने के पश्चात चुनाव कार्यक्रम तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए तकरीबन 36 हजार मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में करवाए जाने हैं जिसके लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सभी प्रक्रियाएं समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की संख्या अब तक 3717 हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि डिलिमिटेशन के चलते कई वार्ड इधर से उधर हो गए हैं इसलिए मतदाता सूचियां नए सिरे से बनानी पड़ रही हैं।

मतदाता सूचियों के प्रकाशन के पश्चात लोगों को 12 दिन का समय नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए दिया जाएगा। मतदाता पंचायतों में दो रुपए और शहरी निकायों में 50 रुपए देकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे।

 

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