पंजाब/ पठानकोट
संवाददाता : अनिल सौदा
पंजाब के पठानकोट में एडवोकेट विजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आर्मी के प्रतिबंधित क्षेत्र यानि Restricted Area और पठानकोट नगर निगम के बिल्डिंग ब्रांच में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है।
उन्होंने आरटीआई (RTI) रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ‘डिफेंस एक्ट 1903 (सेक्शन 7)’ के तहत सेना के प्रतिबंधित दायरे के भीतर शांत विहार, राम शरणम कॉलोनी, सिंबल चौक, मामून-डलहौजी रोड और एबी कॉलेज रोड जैसे क्षेत्रों में बिना किसी वैध आर्मी NOC के रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण हुए हैं।
एडवोकेट विजय कुमार ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पंजाब सरकार के राजस्व और पठानकोट के विकास के पैसों का गबन हुआ है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि पठानकोट के बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की भूमिका की भी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि शहरवासियों की पूंजी और अधिकार सुरक्षित रह सकें।